BPSC / DAROGA TARGET BATCH (राष्ट्रपति )

 राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52 -61 )

  • याद रखने का ट्रिक " पकानी कोका दुयो दशम  "
  • अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। यह ब्रिटैन के अनुसरण करता है। 
  • अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान प्रधान मंत्री होता है। 
  • अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनके निर्वाचन में लोकसभा ,राजयसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि भाग लेता है। इनके निर्वाचन में एंग्लो -इंडियन ,राजयसभा के मनोनीत सदस्य ,विधान परिषद के प्रतिनिधि भाग नहीं लेते है। 
  • अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा के बारे में है। 
  • अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 
  • अनुच्छेद 57 में बताया गया है की वही राष्ट्रपति दुबारा राष्ट्रपति बन सकता है। 
  • भारत में तीन ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं किये। फकरुद्दीन अहमद और जाकिर हुसैन है। 
  • अनुच्छे 58 में राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बताया गया है।   राष्ट्रपति भारत के नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और लोक सभा की योग्यता होनी चाहिए।  लोकसभा में राष्ट्रपति के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए।
  • अनुच्छेद 59 में कुछ शर्त है राष्ट्रपति के लिए है। शर्त है -पागल न हो ,दिवालिया नहीं होनी चाहिए ,किसी सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को 15 हजार रुपए सुरक्षा मनी देना होता है। यदि राष्ट्रपति को कुल वोट का 1/6 वोट नहीं मिलता है तो जमानत जव्त हो जायेगा। 
  • अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की जानकारी है। इनका शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते है। 
  • अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। यह पद अमेरिका से लाया गया है। किसी भी सदम में महाभियोग से की प्रक्रिया में शुरू किया जा सकता है।  दोनों सदन में 2 /3 या 66 % लोगो का वोट या शक होना चाहिए। अनुमति लेने के लिए 1 /4 या 25 % वोट होना चाहिए। 
  • अनुच्छेद 62
  • उपराष्ट्रपति (इसका ट्रिक है -उसरा निका चूस ) 
  • अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। 
  • अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राजयसभा के सभापति होगा। वेतन इसी पद का मिलता है। 
  • अनुच्छेद 65 में बताया गया है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। 
  • अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का है। इसमें लोकसभा और राजयसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। 
  • अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में है। 
  • अनुच्छेद 68 में चुनाव का समय है। 
  • अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपित के शपथ के बारे में है। 
  • अनुच्छेद 70 में अन्य वयवस्था के बारे में। 
  • अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वाद -विवाद सुप्रीम कोर्ट में जायेगा। इसमें क्षमा दान के बारे में बताया गया है। 
  • अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के लिए एक सलाह देने के लिए मंत्री परिषद् होगा इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 
  • अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद् के बारे में। 
  • मंत्री परिषद् में कैबिनेट मंत्री ,राज्य मंत्री ,राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार )और उप मंत्री होगा। 
  • मंत्रिमंडल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 
  • अनुच्छेद 352 में मंत्री मंडल की चर्चा है। 
  • अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी  के बारे में बताया गया है। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते है। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है।  ये सरकार के वकील होते है।  ये राष्ट्रपति के प्रसादपर्यं होते है। 
  • अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। संसद की जननी ब्रिटैन में है। संसद के तीन अंग होते है -लोकसभा ,राजयसभा और राष्ट्रपति। संसद के दो कमरा है -लोकसभा और राजयसभा 
  • अनुच्छेद 80 में राजयसभा की चर्चा है। राजयसभा स्थाई सभा है 
  • अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। लोकसभा यह एक अस्थाई सभा है 
  • अनुच्छेद 82 में 



संसोधन (भाग 20 ) (अनुच्छेद 368 )

  • साधारण बहुमत (1/2 )
  • विशेष बहुमत ( 2 /3 )
  • विशेष बहुमत +राज्य (50 %)


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